भिलाई नगर । कांग्रेस नेत्री के साथ रकम दुगना करने के नाम पर फाइनेंशियल एडवाइजर पिता पुत्र के द्वारा 56 लाख रुपए की ठगी की गई। सीनियर सिटीजन महिला की रिपोर्ट पर से सुपेला पुलिस के द्वारा दोनों ही आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
सुपेला पुलिस ने बताया कि प्रार्थी गुरमीत कौर धनई पति स्व० नरेंद्र सिंह धनई स्टील कालोनी वार्ड 60 दुर्ग मे रहती है। समाज सेविका का कार्य करती हैं। उनकी पहचान कुछ महीनों पहले श्रेयांश जैन से हुई स्वयं को फाईनेशल एडवाईजर बताया। पति की मृत्यु उपरांत (एन.सी.आर.बी) I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -1) मिले पैसे को व्यवस्थित ढंग से इन्वेस्ट करवाने के नाम से धोखाधड़ी करके जीवन की गाढी कमाई लगभग 56 लाख रूपयों की धोखाधडी की गई। श्रेयांश जैन के द्वारा तिगा मुहासे में 07 अक्टूबर 2023 को 11 लाख रूपये, 29 अक्टूबर 2023 को 25 लाख व 30 नवंबर 2023 को 20 लाख मुहासे इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिया। साथ ही यह भरोसा दिलाया कि तीन माह के उपरांत रकम लगभग दुगुनी हो जायेगी। प्रार्थी के द्वारा रुपए कहां इन्वेस्ट कर रहे हो तो श्रेयांश बताता था कि IPO शेयर इत्यादि में लगाया गए हैं एवं सर्टिफिकेट आने मे समय लगेगा। प्रार्थियों द्वारा बार बार पूछने पर झूठा आश्वासन देते रहा। जब श्रेयांश एवं उसके पिता संजय जैन से रकम वापस करने को कहा तो दोनों पिता पुत्र द्वारा दो चार दिनो मे पैसा वापस करने का आश्वासन दिया। कुछ दिन बाद श्रेयांश जैन द्वारा प्रार्थियों द्वारा फोन किए जाने पर कॉल रिसीव नहीं किया गया। जबकि उसके पिता ने whatsup block कर दिया हाल ही मे 15 जनवरी 2024 को जब रुपए व सर्टिफिकेट मांगा तो देने से इनकार कर दिया श्रेयांश जैन व संजय जैन बाप बेटे दोनों कई सारे आर्थिक घोटाले कर चुके है। गुरमीत धराई की रिपोर्ट पर से दोनों ही आरोपियों के खिलाफ सुपेला थाने में आज भादवि की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।