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बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बीमित फसलों को हुई क्षति की जानकारी दें किसान

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बिलासपुर । जिले में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से अधिसूचित क्षेत्र में रबी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। उप संचालक कृषि ने जिले के किसानों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसानों को फसल क्षति की सूचना संबंधित एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के अंदर सूचना दिया जाना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कंडिका क्रमांक-14 (ख) अनुसार स्थानीय आपदा की स्थिति मे यथा ओलावृष्टि जलप्लावन बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से आगजनी के कारण अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसानों को उसके व्यक्तिगत खेत स्तर के आधार पर क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। यदि किसी प्रभावित ग्राम इकाई में 25 प्रतिशत से ज्यादा हानि होती है तो जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा नमूना जांच कर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जावेगा। तद्नुसार उस इकाई में सभी बीमित पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी। कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयक बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सीधे टोल फ्री नं. 18002660700 पर या लिखित रूप से स्थानीय राजस्व, कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से बीमित फसल के ब्यौरे तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे। उप संचालक कृषि ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि फसल क्षति की सूचना सीधे क्रियान्वयक बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेसं के टोल फ्री नं. या उनके व्हाट्सएप नं. 7304524888 पर या किसान शिकायत निवारण के टोल फ्री नंबर 14447 पर अथवा स्थानीय राजस्व, कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से फसल के ब्यौरे तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे।