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कोलोराडो से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ट्रम्प

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न्यूयॉर्क। अमेरिकी स्टेट कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अब ट्रम्प का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर नहीं लिखा जाएगा। यानी रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब ट्रम्प को वोट नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा असर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प को मिलने वाले वोटों पर होगा।
फैसला सिर्फ कोलोराडो राज्य में ही लागू होगा। इस फैसले में अपील बाकी है इसलिए इसे 4 जनवरी तक होल्ड पर रखा गया है। कोर्ट ने ट्रम्प को 6 जनवरी 2021 को हुई यूएस कैपिटल हिंसा (अमेरिकी संसद) के लिए जिम्मेदार माना है। वहीं, ट्रम्प का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले में राष्ट्रपति बाइडेन का हाथ है और वो इस फैसले को बदलने के लिए अमेरिका के मुख्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ट्रम्प को अयोग्य घोषित करने का फैसला अमेरिकी संविधान के तहत लिया गया है। रिपोट्र्स के मुताबिक, अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका है कि जब संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है।