नई दिल्ली । ईपीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। अब अपने खाते से जुड़ी जानकारियों को आसानी के अपडेट कर पाएंगे। अगर आपने नाम, जन्म तारीख या नॉमिनी आदि की कोई जानकारी को गलत दर्ज किया है तो उसको सरलता से ठीक कर पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। ईपीएफ के खाता धारक को अपनी जानकारी को अपडेट की सुविधा मिलने से क्लेम के खारिज होने की संख्या में कमी आएगी। साथ ही धोखाधड़ी होने का खतरा भी कम हो जाएगा।
11 जानकारी को अपडेट कर सकते हैं
यदि EPFO के पास जमा जानकारी और क्लेम करते समय भरी जानकारी मेल नहीं खाती है तो क्लेम खारिज हो जाता है। अब ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। जिसमें बताया कि सदस्य 11 जानकारी को सही या अपडेट कर सकते हैं।
खाताधारक जानकारी को सुधार या अपडेट कर पाएंगे
ईपीएफओ द्वारा सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफ खाताधारक को प्रोफाइल की जानकारी को अपडेट करने के लिए सदस्य सेवा पोर्टल पर लॉगइन करना होगा। फिर पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। साथ ही जिस जानकारी को अपडेट करना है। उससे संबंधित दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
अपने अकाउंट में कर्मचारी जो भी बदलाव करेगा। उसे नियोक्ता से भी वैलिडेट कराना होगा। सर्कुलर के अनुसार, खाता धारक की तरफ से की गई रिक्वेस्ट लॉगिन में दिखाई देगी। नियोक्ता को एक ईमेल भी मिलेगा। ईपीएफ सदस्य उन्हीं सदस्य खाता के डेटा को सुधार सकते है।