वाहनों का इश्योरेंस कराना आज के समय अनिवार्य हो गया है। इश्योरेंस आपके वाहन के एक्सीटेंड या चोरी होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में अगर आपका मोटर इश्योरेंस एक्पायर हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं होगी, इसका मतलब है कि आपको नुकसान की भरपाई खुद से करनी होगी।
थर्ड पार्टी इश्योरेंस जरूरी
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के मुताबिक, हर वाहन चालक के पास थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। अगर कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं लेता है तो उस पर 2000 से लेकर 4000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल हो सकती है।
कैसे अपनी एक्सपायर पॉलिसी को रिन्यू कराएं?
अगर आपके वाहन का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो सबसे आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा और वहां पर ग्रेस पीरियड आदि के बारे में जानकारी लेनी होगी। आप ऑनलाइन या फिर कॉल करके भी इस बात की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी को एक्सपायर हुए लंबा समय हो गया है तो इश्योरेंस कंपनी आपके वाहन का दोबारा से इंस्पेक्शन कर सकती है। इसके अलावा सेल्फ-इंस्पेक्शन के लिए भी कंपनी आपको कह सकती है। इस स्थिति में आपको खुद फोटो और विडियो बनाकर कंपनी को देने होंगे। अगर पॉलिसी को एक्सपायर हुए 90 दिनों से कम का समय हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नो क्लेम बोनस का भी लाभ दे सकती है। इससे इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाता है।
मोटर इंश्योरेंस कराने के लिए जरूरी दस्तावेज
मोटर इंश्योरेंस कराने के लिए आपको कई सारे जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट, एक्सपाइर्ड पॉलिसी, पीयूसी आदि प्रमुख हैं।