छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक- 20 सन् 1959) की धारा 67 की उप धारा 1 के अधीन राजस्व सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की अधिसूचना जारी किया गया व धारा 107, 114 के नियम के अधीन ग्राम गोर्रा पटवारी हल्का नंबर 6 एड़का रा.नि.मं. नारायणपुर, कातुलबेड़ा पटवारी हल्का नंबर 6 एड़का रा.नि.मं. नारायणपुर, कुमगांव पटवारी हल्का नंबर 6 एड़का रा.नि.मं. तहसील व जिला नारायणपुर और रंेगाबेड़ा पटवारी हल्का नंबर 32 धनोरा रा.नि.मं. धौड़ाई तहसील छोटेडोंगर जिला नारायणपुर के कृषकों के कब्जानुसार प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण कर अद्यतन नक्शा, खसरा तैयार कराया गया है। जिसका अंतिम प्रकाशन कराये जाने का निर्देश है। ग्राम गोर्रा, कातुलबेड़ा, कुमगांव और रंेगाबेड़ा का नक्शा खसरा का मदवार एवं व्यक्तिवार अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है, जिस किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग को उपरोक्त सर्वेक्षण में भूमि हस्तान्तरण, आबंटन किये जाने के संबंध में आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के भीतर लिखित में अपना दावा-आपत्ति कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर के कक्ष क्रमांक 24 प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा के समक्ष निर्धारित तिथि तक स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि पश्चात् प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।