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कवर्धा : महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न समितियों की बैठक

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Kawardha: Meeting of various committees under Women and Child Development Department
mahila evan baal vikaas vibhaag

कवर्धा, 31 दिसंबर । mahila evan baal vikaas vibhaag कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता मे किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत गठित जिला बाल संरक्षण समिति, जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सह निरीक्षण समिति, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण समिति, जिला स्तरीय महिला एवं बच्चों के अवैध प्रवास रोकने एवं जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति की त्रैमासिक बैठक न्यू कलेक्टोरेट सभा कक्ष मे आहूत किया गया।


    जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाताया कि ऐसे बच्चे जो बिना किसी सहारे के सड़कों पर अकेले रहते है। ऐसे बच्चे, दिन में सड़कों पर रहते है और रात में निकट की झुग्गी, झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले अपने परिवार के पास वापस आ जाते है। अपने परिवार के साथ सड़कों पर रहने वाले बच्चे, एवं अपशिष्ट संग्रहक, भिक्षावृत्ति, बाल श्रमिक बालको संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए ( mahila evan baal vikaas vibhaag ) महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नगर पालिका परिषद, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग की सयुक्त टीम द्वारा 25 दिसंबर 2021 से 25 जनवरी 2022 तक अभियान का संचालन किया जा रहा है।

रेस्क्यू दल द्वारा रेस्क्यू किये गये बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोंग द्वारा जारी पोर्टल सीआईएस में रेस्क्यू किये गये बच्चों का एन्ट्री किया जाना है। बालको की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जिले मे किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत शासकीय बालगृह एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित है जिसका निरीक्षण व मांनिटरिंगं जिला स्तरीय मांनिटरिग सह निरीक्षण समिति एवं ( mahila evan baal vikaas vibhaag ) बाल कल्याण समिति द्वारा किया जाता है साथ ही जिला जेल का निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है जो प्रत्येक त्रैमास में जिला जेल का निरीक्षण करती है। उन्होने बताया कि केन्द्र के द्वारा बच्चों को एन्ट्री के लिए ट्रैक द मिसिंग चाईल्ड पोर्टल संचालित किया गया जिसमें बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत प्रकरणों का पोर्टल में एन्ट्री किया जाता है।

उन्होंने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड 11 प्रकरण एवं बाल कल्याण समिति में 23 प्रकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का प्रत्येक तीन माह में फालोअप कर सामाजिक जांच रिपोर्ट समिति के समक्ष करना होता है। विशेष किशोर पुलिस प्रत्येक थाने में गठित है जो नाबालिग प्रकरणों का कार्य करते है। इस त्रैमास में बाल विवाह की जानकारी प्राप्त नही हुआ है। पॉक्सो प्ररण माह अक्टूबर से नवम्बर 10 प्रकरण प्राप्त हुए है। कलेक्टर शर्मा द्वारा बेसहारा बच्चों का संबंधित अभियान को जिले में व्यापक रूप से किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।
क्रमांक-1020/गुलाब डडसेना