Home बस्तर पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को अस्त्र-शस्त्र पुलिस थाने...

पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को अस्त्र-शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश

124
0
Instructions to deposit the arms and weapons in the police station to the license holders living in the Panchayat sub-constituency
Cg Rajya Nirwachan Aayog

उत्तर बस्तर कांकेर,26 दिसम्बर | Cg Rajya Nirwachan Aayog : जिले में सरपंच एवं पंच पदो के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन कराया जाना है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार 28 दिसम्बर मंगलवार को प्रातः 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा, सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा, साथ ही इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही भी शुरू हो जायेगी।

जिले में (Cg Rajya Nirwachan Aayog) पंचायत उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन अधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जिन ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के उप निर्वाचन कराये जा रहे हैं, उन ग्राम पंचायतों के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (लायसेंसियों) को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में तत्काल जमा कराने के लिए आदेशित किया है।

इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंसी) अपने शस्त्र कांकेर जिला के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने की अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते हैं, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में देना होगा।

संबंधित शस्त्र डीलर थानावार जानकारी तैयार कर संबंधित थाना एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश कांकेर जिला के ऐसे समस्त ग्राम पंचायत जहां पर (Cg Rajya Nirwachan Aayog) पंचायत उप निर्वाचन कराया जा रहा है, वहां के सीमा क्षेत्र के सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसियों पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।

इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट कांकेर के कक्ष क्रमांक 15 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। ऐसे सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, उन्हें भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति से अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।

संबंधित थाना प्रभारी एवं शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों को इन्द्रांज करेंगे और शस्त्र करने वालों को इस संबंध में पावती भी देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।