भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के बहुचर्चित लोहा स्क्रैप मामले में मुख्य आरोपी संजय सिंह के पुत्र अभय सिंह को राहत मिलते हुए अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे पहले मामले के सह-आरोपी हिमांशु खंडेलवाल को अग्रिम जमानत तथा हिमांशु भूषण मल्लिक को नियमित जमानत मिल चुकी है।
अदालत में सुनवाई के दौरान आवेदक (अभय सिंह) के अधिवक्ता पुष्पक सिन्हा ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनका मुवक्किल पूरी तरह बेकसूर है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर (FIR) में आवेदक का नाम शामिल नहीं था, इसके बावजूद जांच के दौरान बिना किसी पुख्ता सबूत या ठोस सामग्री के उसे आरोपी बना दिया गया।
बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए ‘समानता’ (Parity) के आधार पर राहत की मांग की। अधिवक्ता ने बताया कि इसी न्यायालय द्वारा:
04 अगस्त 2026 के आदेश (M.Cr.C.A. संख्या 1244/2026) के तहत सह-आरोपी हिमांशु खंडेलवाल को अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।
10 अगस्त 2026 के आदेश (M.Cr.C. संख्या 7281/2026) के तहत सह-आरोपी हिमांशु भूषण मल्लिक को नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है।
अदालत ने प्रस्तुत दलीलों और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।



