बिलासपुर । रेलवे प्रशासन ने आज जिला सत्र कार्यालय में रेल रोको आंदोलन में शामिल 13 नेताओं के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायधीश अग्रवाल के कोर्ट में पूर्व विधायक समेत जिला कांग्रेस अध्यक्षों के अलावा सभी 13 नेताओं ने हाजिरी लगाई। कोर्ट ने सभी को 10-10 हजार के मुचलके पर छोड़ा है। साथ ही विधि विशेषज्ञों से कार्ट ने मार्गदर्शन भी मांगा है। जिला सत्र न्यायालय के न्यायधीश अग्रवाल के कोर्ट में रेलवे प्रशासन ने 13 सितम्बर को बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर गाडयि़ों को रोकने वाले नेताओं के खिलाफ चालान पेश किया है। कोर्ट को रेलवे प्रशासन ने बताया कि पूर्व विधायक शैलेष पाण्डेय समेत विजय पाण्डेय,कांग्रेस नेता जावेद मेमन और भीड़ ने विजय केशरवानी की अगुवाई रेल रोका। इस दौरान गाडयि़ो की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। भीड़ को नियंत्रण करने में रेलवे प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेसियों ने भी अपनी बातों को रखा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पाण्डेय, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष जावेद मेमन को दस दस हजार के मुचलके पर छोड़ा है। इस दौरान कोर्ट ने विधि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी मांगा। रेल रोको आंदोलन के समय शैलेष पाण्डेय बिलासपुर नगर विधायक थे। ऐसी सूरत में तात्कालीन विधायक का मामला सांसद एमएलए कोर्ट में चलेगा अथवा जिला कोर्ट में। बताते चलें कि सवारी गाडिय़ों का परिचालन लगातार बन्द होने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने 13 सितंबर 2023 को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी कांग्रेसी बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफार्म एक समेत अन्य प्लेटफार्म पहुंचकर रेल गाडयि़ों को रोक दिया। इंजन पर भी चढ़ गए। सैकड़ो की संख्या में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को आरपीएफ ने किसी तरह हटाया। इसके बाद 13 कांग्रेसियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया। सभी नेताओं को अपराध दर्ज करने के बाद आरपीएफ ने मुचलका पर छोड़ा है।