अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से पहले यह जरूर देख लें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो गया हो. साथ ही यह भी जरूरी है कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उन्होंने भी आधार और पैन कार्ड को लिंक करा लिया हो. ऐसा नहीं होने पर आपको प्रॉपर्टी पर 1 परसेंट की बजाय 20 प्रतिशत का टीडीएस देना पड़ सकता है.
50 लाख या इससे ज्यादा वाली प्रॉपर्टी पर नियम
आयकर अधिनियम के अनुसार 50 लाख या इससे ज्यादा रकम की किसी भी प्रॉपर्टी के खरीदार को केंद्र सरकार को 1 परसेंट टीडीएस और सेलर को कुल लागत का 99 प्रतिशत भुगतान करना होगा. आधार और पैन को लिंक करने की टाइम लिमिट खत्म होने के करीब छह महीने बाद इनकम टैक्स विभाग ने 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. इस नोटिस में उन्हें प्रॉपर्टी की खरीद पर 20% टीडीएस का भुगतान करने के लिए कहा गया है.
खरीदने वाले और बेचने वालों को मिल रहे नोटिस
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों प्रॉपर्टी खरीदारों को इस तरह के नोटिस मिले हैं. दरअसल, प्रॉपर्टी बेचने वालों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. ज्यादातर मामलों में प्रॉपर्टी सेलर का पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया क्योंकि इसे आधार से लिंक नहीं किया गया. ऐसे में जिसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, उसे 50 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर खरीदारों को बकाया टीडीएस का भुगतान करने के लिए कुछ महीने बाद नोटिस मिल रहे हैं.’
यह है पूरा मामला
आयकर अधिनियम की धारा 139 AA के तहत आईटीआर में आधार लिंक कराना जरूरी है. लेकिन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसे कई मामले मिले हैं, जहां पैन-आधार लिंक नहीं है. इन खरीदारों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किये गए हैं. आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 थी. इस तारीख तक पैन और आधार को फ्री में लिंक कराया जा सकता था. लेकिन अब पैन और आधार लिंक नहीं करने वालों से ज्यादा टीडीएस लिया जा सकता है. आप अभी भी 1000 रुपये की लेट फीस देकर पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं.