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बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक,,,भाजपा की सरकार बनी तो टाउनशिप की बस्तियों में निवासरत लोगों को मिलेंगे 75 हजार में आवास – पाण्डेय

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भिलाई नगर। भिलाई नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा देश में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई थी। इसके साथ ही उस समय छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा भी सभी शहरी क्षेत्रों में योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। जिसमें शहरी क्षेत्रों में जिनका वार्षिक आय 3 लाख तक के परिवार इस योजना के लिए पात्र हितग्राही थे जिनका देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं था और वे नगरीय क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 से पहले से निवास कर रहे थे। ऐसी सभी हितग्राहयों का सर्वेक्षण भी नगरीय निकायों द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे हितग्राही परिवार जिनके पास 30 वर्षीय पट्टे या स्वयं की जमीन थी उनके मकान बनाने के लिए 2.35 लाख की मदद अनुदान के रूप में दी जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें भारत सरकार द्वारा 1.50 लाख और राज्य शासन द्वारा 0.85 लाख (पचासी हजार रूपए) कुल 2.35 लाख रूपये किश्तों में (बी.एल.सी) अंतर्गत दिया गया। अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था हितग्राही को करना था। अनुदान राशि 4 किश्तों में हितग्राही के खातों में (डी.बी.टी) की गई।

किन्तु 2018 के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर, प्रधानमंत्री आवास (ए.एच.पी) का नाम परिवर्तित कर, “मोर आवास मोर आस” पात्र किरायेदार परिवार हेतु की गई, जिसमें भारत सरकार का अंशदान 1.50 लाख, राज्य सरकार का अंशदान शून्य एवं हितग्राही की अंशदान 3.25 लाख कर दिया गया। इस प्रकार व्यवस्थाापन के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को (सड़क, नाली, अन्य योजना से प्रभावित) 0.75 हजार में और किरायेदार परिवारों को 3.25 लाख में आवास आबंटन करने का निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिया। जिसमें प्रदेश के अधिकांश किरायेदार परिवार जो 75 हजार में आवास मिलने की आस लगाकर बैठे थे उन्हें 3.25 लाख की व्यवस्था कर 10 किश्तों में 1 वर्ष में ही पैसा जमा करने को कहा गया था। इन पांच साल में कांग्रेस सरकार ने किरायेदार पात्र हितग्राही परिवारों के साथ धोखाधड़ी की है। राज्य सरकार योजना में कोई अंशदान तो नहीं दे रहे, साथ ही योजना का नाम बदलकर योजना के हितग्राहियों को गुमराह किया है। श्री पाण्डेय ने कहा कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से आवासहीनों को उनका अधिकार दिलायेंगे और पूर्व की तरह ही 75 हजार रूपए में उन्हें आवास दिलायेंगे। टाउनशिप की बस्तियों में निवासरत लोगों को भी निश्चित रूप से इसका लाभ दिया जायेगा।