

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने विगत 20 जून को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी द्वारा आत्महत्या के मामले की दण्डाधिकारी जांच के आदेश जारी कर दिए है। दण्डाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग (शहर) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने एक माह के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जांच इन बिन्दुओं के आधार पर की जाएगी-क्या दण्डित बंदी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था ? क्या बंदी को समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराई गई थी ? बंदी की मृत्यु किन परिस्थितियोें में हुई ? क्या इस घटना को टाला जा सकता था ? और दण्डित बंदी की मृत्यु के लिए जेल अधिकारी अथवा कर्मचारी तो जिम्मेदार नही है? इसके अलावा अन्य बिन्दु जो जांच अधिकारी उचित समझे, के आधार पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि बेमेतरा जिले के परपोड़ी निवासी 23 वर्षीय दण्डित बंदी शिवाकर उर्फ शिवा योगी ने 20 जून को जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल दुर्ग के बाथरूम में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कैदी को सत्र न्यायाधीश द्वारा 28 जून 2019 को पारित निर्णय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद उसे 30 जून 2019 को उपजेल बेमेतरा से केन्द्रीय जेल दुर्ग में स्थानातरित किया गया था। कैदी के आत्महत्या के बाद जेल अधिक्षक द्वारा जिला दण्डाधिकारी को मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच हेतु पत्र लिखकर जांच के लिए आग्रह किया था।







