

दुर्ग /कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु ‘‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘‘ लागू की जा रही है। योजनांतर्गत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है। इसका शुभारंभ आज गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा।n*योजना का उद्देश्य-* फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, फसल के कास्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करना, कृषको को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन, कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुर्नस्थापित करते हुए जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि।n*योजनांतर्गत सम्मिलित फसल एवं पात्रता-* योजनांतर्गत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है। कृषकों द्वारा पंजीकृतध्वास्तविक बोए गए रकबा के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता राशि अंतरित किया जाएगा। अनुदानग्रहिता कृषक यदि गत वर्ष धान की फसल लगाया था एवं इस वर्ष धान के स्थान पर योजनांगर्तत शामिल अन्य फसल लगाता है, तो उस स्थिति में कृषकों को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। कृषकों द्वारा उपरोक्त फसलों के बोए गए रकबा के आधार पर लाभ प्राप्त करने हेतु घोषणा पत्र के साथ विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।n*क्रियान्वयन एजेंसी-* राज्य एवं जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन क्रमशः संचालक कृषि एवं जिलों के उप संचालक कृषि द्वारा जिला कलेक्टर की देख-रेख में किया जाएगा।n*खरीफ 2019 में योजना का क्रियान्वयन-* योजना का आंशिक क्रियान्वयन भूतलक्षी प्रभाव से खरीफ 2019 से किया जाएगा। खरीफ 2019 में धान तथा मक्का लगाने वाले कृषकों को अधिकतम राशि रू. 10000 प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि किश्तों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।n*गन्ना फसल के लिए-* गन्ना फसल हेतु पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में क्रय किए गए गन्ना की मात्रा के आधार पर सहायता आदान राशि दिया जाएगा। गन्ना क्रय हेतु निर्धारित एफआरपी राशि रु. 261.25 प्रति क्विंटल तथा प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि 93.75रु. प्रति क्विंटल अर्थात् अधिकतम राशि 355 रु. प्रति क्विंटल की दर से गन्ना उत्पादक कृषकों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।n*खरीफ 2020 से योजना का क्रियान्वयन -* योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों को निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं ह








