दुर्ग -पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं और संपूर्ण विश्व को कोविद 19 जैसी महामारी की चपेट में है लाखों की संख्या में आज करो ना संक्रमित लोग हैं और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गवा दी है भारत के राज्यों और कुछ जिलों में भी ऐसी ही स्थिति है हालांकि करो ना के लिहाज से दुर्ग जिले को ग्रीन बेल्ट जोन घोषित किया गया है यह एक राहत भरी खबर जरूर है लेकिन अभी खतरा टल गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता खतरे और स्थिति की आशंकाओं को देखते हुए लॉकडाउन में कुछ नियमों को शिथिल किया गया है तो कुछ नियमों का कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा इसी संबंध में जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को यह जानकारियां दी जिलाधीश ने बताया कि फेस-2 के तहत लगाए गएलॉक डाउन में दी गई छूट के अलावा नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन द्वारा सख्ती व कठोरता बढ़ती जाएगी साथ ही बिना मास्क बेवजह घूमने वालों पर भी प्रशासन सख्त नियम अपनाएं गा और जुर्माना 200 से ₹500 तक हो सकता है बाइक में 1 सवारी और कार में भी दो सवारी से अधिक लोग बैठे होने पर बिना सुनवाई के चालानी कार्यवाही की जाएगी जिलाधीश ने कहा कि भिलाई में पहला पॉजिटिव केस आने के बाद 28 दिनों के अंतराल के बाद दूसरा पॉजिटिव केस सामने नहीं आने से उनके नियमों में छूट दी गई है उन्होंने यह भी बताया कि शहर में कोई भी ऑटो पार्ट्स विक्रेता शटर खोलकर दुकानदारी नहीं कर सकेगा मोटर मैकेनिक ही मोटर पार्ट्स देगा इसके साथ ही डेयरी व मिठाई दुकान पर केवल दूध से बनी मिठाई मिलेगी अन्य सामग्री प्रतिबंधित है नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी इसके अलावा पूरे लोकडाउन के दौरान दुकान को बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे

