

दुर्ग। निगम आयोग इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार आज नगर पालिक निगम दुर्ग के बाजार विभाग स्वास्थ्य विभाग द्वारा पचरी पारा उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पूरे शहर में लॉक डाउन लागू है और शहर के कुछ दुकानदार व्यवसाई सुबह से अपनी दुकानें खोलकर व्यवसाय कर रहे हैं वे लाकडाउन का पलन नहीं कर रहे हैं । उन क्षेत्रों के जागरूक जनता के द्वारा इस सूचना जिला प्रशासन और निगम प्रशासन में किए जाने के बाद आज आयुक्त श्री बर्मन के निर्देशानुसार निगम के अमला ने इंदिरा मार्केट के पंकज ट्रेडर्स में किराना सामान के साथ प्रतिबंधित गुटखा पाउच पान मसाला का विक्रय किया जा रहा था जिसे जप्त कर उनसे ₹20000 जुर्माना वसूल किया गया तथा दोबारा इस तरह का कार्य नहीं करने की हिदायत दी गई इसी प्रकार हटरीबाजार में रवि जनरल स्टोर में 5000 का जुर्माना, पचरी पारा में ओम प्रकाश भावर को ₹5000 का जुर्माना किया गया। निगम अमला ने शहर के पचरी पारा शिव पारा नयापारा आदि जगहों पर खुली दुकानों में कार्रवाई कर कुल ₹32100 का जुर्माना किया है । शहर के सभी आम जनता से अपील अनुरोध है कि वह इस संकट की घड़ी में भारत सरकार की गाइडलाइनके तहत् सोशल डिस्टेंस एवं कम्युनिटी ट्रांसप्रेंसी का पालन करें । आपके वार्ड मोहल्ला बस्ती में किसी भी प्रकार से कोई दुकानदार या अवैधानिक रूप से व्यवसाय कर दुकान संचालित किया जाता है इसकी सूचना निगम कार्यालय में अवश्य दें ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। हटरीबाजार, इंदिरा मार्केट, नयापारा आदि क्षेत्र में सुबह से दुकान खोलकर गुटखा पान मसाला व अन्य किराना दुकान खोलकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ जुर्माना और सामान जप्त करने की कार्यवाही की गई । कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, दरोगा राजू सिंह, सुरेश भारती वार्ड के सफाई सुपरवाइजर व अन्य उपस्थित थे ।







