
दुर्ग. 19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु प्रभावशील की गयी लाॅक डाउन की अवधि में फैक्ट्री, वाणिज्यिक संस्थान, दुकानों इत्यादि द्वारा नियोजित किए गए अकुशल, अर्द्ध कुशल एवं कुशल श्रमिकों को निर्धारित नियत तिथि में बिना किसी कटौती के पारिश्रमिकध्मानदेयध्वेतन का भुगतान तत्परता से नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। यदि कोई श्रमिक (जिले के बाहर से आकर रह रहे श्रमिक सहित) किराये के मकान में निवासरत् है, तो मकान मालिक द्वारा न ही उस व्यक्ति को बेदखल करने की कार्यवाही की जाएगी और न ही लाॅक डाउन की अवधि में उसे इस अवधि के दौरान किराया भुगतान हेतु विवश किया जाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन दण्डनीय कृत्य होगा एवं आई.पी.सी. की धारा 188 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्यवाही की जा सकेगी।

