दुर्ग – नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंचध्सचिवों को निर्देशित किया गया है। प्रत्येक पंचायत में लगभग 10 क्विंटल चावल तथा 2-3 क्विंटल दाल व 10-20 किग्रा नमक का भण्डारण पंचायत द्वारा सुनिश्चित किये जाने निर्देशित किया गया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। इन्हें ग्रामीणों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम स्तर पर सब्जी एवं अन्य खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था स्थानीय संसाधनों एवं पंचायत के माध्यम से किये जाने का निर्देश दिया है जिससे लाॅक डाउन की स्थिति में ग्राम निवासरत निराश्रित परिवार (भिक्षुक, मनोरोगियों, निराक्षित अथवा दिहांडी मजदूर आदि) को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। पंचायत में किसी भी स्थिति में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न ना हो सुनिश्चित करें। इसके लिए पंचायत आवश्यकतानुसार मूलभूत की राशि अथवा 14वें वित्त की राशि के सामाजिक निगमित मद से जरूरतमद परिवारों हेतु व्यय किया जाएगा।ग्राम पंचायत में संचालित उचित मूल्य की दुकान नियमित रूप से खोले जाने की कार्यवाही कर पर्याप्त मात्रा में सामग्री के भण्डारण की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक कार्डधारी को दो माह का खाद्यान्न अग्रिम में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। ग्राम में कोई आवासहीन है तो उनके लिए सामुदायिक भवनों में रूकने की व्यवस्था पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाए। ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति यदि राज्य से बाहर कार्य की तलाश में गया हो और उसकी किन्हीं कारणों से गांव में वापसी होती है तो ऐसे व्यक्ति का चिन्हांकन कर नजदीकी पुलिस थाना एवं सामुदायिक/उपस्वास्थ्य केन्द्र में सूचित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी जिला कार्यालय में उपलब्ध करावें। ग्राम पंचायत में यदि कोई व्यक्ति विगत 10 दिनों से सर्दी, खाॅसी, जुखाम वं बुखार से ग्रसित हो तो उनका चिन्हांकन कर उपस्वास्थ्य केन्द्र में सूचित किया जाना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत, सचिव प्रतिदिन ग्राम पंचायत मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करें एवं साथ ही ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों का एक रजिस्टर के माध्यम से ग्राम पंचायत में उपस्थिति दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। पंचायत सचिव के पंचायत में अनुपस्थित पाये जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जनपदध्ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के समस्त अवकाश निरस्त किए जाते हैं। वे बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े, ना ही अपना मोबाईल बंद न रखें, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सके। यह सारे निर्देश पंचायत पदाधिकारियों को दिये गए हैं।

