
मुंगेली। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश खैरवार एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक उत्कर्ष तिवारी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट-2003 के तहत आज नोडल अधिकारी एनटीसीपी डॉ आरपी देवांगन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुष्पा तिर्की, औषधी निरीक्षक पथरिया रत्नेश कुमार बरगाह, औषधी निरीक्षक आशीष कुमार पाण्डेय, उप निरीक्षक मुंगेली रोहित डहरिया, आरक्षक प्रकाश नवरंग एवं टीकम सिंह सोलंकी के सहयोग से मुंगेली में कोटपा एक्ट के सेक्शन 6 के तहत 10 दुकानों से 1000 रूपए की चालानी कार्यवाही की गई एवं 8 दुकानों को समझाईश देकर छोड़ा गया। कोटपा एक्ट.2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंधए धारा 7, 8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंधए धारा 4 एवं 6 के तहत अधिकतम 200 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

