

बोकारो। झारखंड में बोकारो के बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आज दस वर्ष कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सह विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने दोषी सुभाष लायक को किशोरी के अपहरण मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपए जुर्माना जबकि दुष्कर्म मामले में दस वर्ष कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार झा ने बताया कि बोकारो जिले के हरला थाना कांड संख्या 110/16 एवं पॉक्सो कांड संख्या 2/17 के अनुसार, नाबालिग लड़की को आरोपी सुभाष लायक 03 सितंबर 2016 को स्कूल जाने के क्रम में अगवा कर जमशेदपुर ले गया। इसके बाद उसे वापस घर पहुंचाने के बहाने गोवा ले कर चला गया। सुभाष ने गोवा में दो माह तक पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया।
पीडि़ता की मां ने 05 सितंबर 2016 को हरला थाने में अपनी 16 वर्षीय पुत्री के गायब होने की प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपी ने फोन कर पीडि़ता के घर वालों को बताया था कि उनकी लड़की उसके पास है। दो माह बाद बोकारो पुलिस ने गोवा से लड़की को बरामद कर लिया।
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