कवर्धा। शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय बोड़ला में बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल विवाह, गुड टच, बेड टच, पास्को एक्ट, दत्तक ग्रहण, पुलिस हेल्प लाइन 112, महिला हेल्प लाइन 1091, चाइल्ड लाइन 1098 के बारे में जानकारी देने के लिए बुधवार को जागरूकता अभियान चलाया गया।


जिला प्रशासन द्वारा जिला बाल संरक्षण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, आबकारी विभाग, महिला सेल पुलिस एवं चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा जिले के विभिन्न चिन्हांकित स्थलों का सघन भ्रमण कर नशे एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे, बाल श्रमिक एवं अपशिष्ट पदार्थ संग्राहक बच्चों को सामाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
nnnnअभियान के तहत विभिन्न स्थानों जैसे होटल, ढाबा, मेडिकल स्टोर, ठेला व अन्य स्थानों का भ्रमण टीम द्वारा किया गया। दवाई दुकानों में जाकर बच्चों द्वारा नशीली दवाई के खरीदने या उपयोग करने की जानकारी ली गई और बच्चों को नशीली दवाई से दूर रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों को नशा उपलब्ध कराते पाए जाने पर धारा 77 एवं 78 के तहत कड़ी कार्यवाही के तहत सात वर्ष तक की सजा तथा एक लाख रुपए का दण्ड से दंडित किया जा सकता है। होटल एवं ढाबा संचालकों को बालश्रमिक नहीं रखने की समझाईश दी गई।
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