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मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट स्थित आगर संगोष्ठी कक्ष में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) के अंतर्गत बने नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण नियम 1994 के तहत नगर पालिका मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, पथरिया एवं सरगांव के लिए वार्डो का आरक्षण किया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री राजेश नशीने, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आराध्या कमार, मुंगेली एसडीएम रूचि शर्मा सहित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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